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काले धन और टैक्स चोरी के आरोपों में वाड्रा के खिलाफ ईडी की दूसरी चार्जशीट दाखिल!

रॉबर्ट वाड्रा का नाम संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट 6 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा.

Robert Vadra money laundering case

संजय भंडारी, जो 2016 में ब्रिटेन भाग गया था,उसपर मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन के आरोप हैं. ब्रिटेन की अदालत ने उसका भारत प्रत्यर्पण खारिज कर दिया है. रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में आरोपी बनाया गया है और ईडी ने उनके खिलाफ दूसरा चार्जशीट दाखिल किया है. मामले में वाड्रा और भंडारी दोनों पर विदेश में संपत्ति और टैक्स चोरी के आरोप हैं.

6 अप्रैल को होगी सुनवाई

हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 6 अप्रैल को सुनवाई करेगा. वाड्रा का इस मामले में जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बयान दर्ज किया गया था. यह मामला ब्रिटेन में प्रॉपर्टी खरीदने और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित हैं. इसके तार भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े हुए हैं. वाड्रा को 9वें नंबर का आरोपी बनाया गया है.

प्रत्यर्पण संबंधित ईडी याचिका खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वाड्रा के खिलाफ यह दूसरा चार्जशीट दाखिल किया गया है. संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज है और वह 2016 में ब्रिटेन भाग गया था. उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ था. हालही में ब्रिटेन की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण से संबंधित ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था. आयकर विभाग ने उसके खिलाफ 2015 में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया था. उस पर काला धन को विदेश भेजने, टैक्स की चोरी करने और रक्षा सौदों में रिश्वत लेने का आरोप है.

भंडारी के वकील का विरोध

भंडारी को 2020 में ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. भंडारी के वकील ने 19 अप्रैल को भगोड़ा घोषित करने की मांग का विरोध किया था और कहा था कि ब्रिटेन में वह कानून के तहत रह रहा है. लंदन हाई कोर्ट ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने से मना कर दिया है. भंडारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि उनके मुवक्किल का ब्रिटेन में रहना पूरी तरह वैध है और भारत सरकार यूके की अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती है. भंडारी की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा था कि ईडी की याचिका फगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट की आवश्यक शर्ते पूरी नहीं करती.

भंडारी पर 100 करोड़ से कम आरोप

उन्होंने कहा था कि इस कानून के तहत आरोपी को तभी भगोड़ा घोषित किया जा सकता है जब उस पर लगे आरोपों की राशि 100 करोड़ या उससे अधिक हो. लेकिन आयकर विभाग के दिल्ली हाई कोर्ट में खुद स्वीकार किया था कि संजय भंडारी के खिलाफ कथित कर चोरी और काले धन के आरोपों की राशि 100 करोड़ से कम है. भंडारी का नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी की जारी जांच में भी सामने आया है.

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-भारत एक्सप्रेस

Written By: Shubhra Rai (Intern)



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