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फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, 15 अक्टूबर को हो सकती हैं सुनवाई

फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी पहचान, फोटो, नाम और आवाज़ के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है.

फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है. कोर्ट 15 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई कर सकता है. ऋतिक रोशन ने अपनी अपनी की पहचान और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा को लेकर न्यायालय से सुरक्षा की मांगी की है. इससे पहले हाल ही में हाई कोर्ट से फिल्म निर्माता और निदेशक करण जौहर को राहत मिल चुकी है. ऋतिक रोशन ने दायर याचिका में अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

उन्होंने दायर याचिका में कहा है कि उनके बिना अनुमति के उनकी फोटो, नाम, आवाज के गलत इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा रोक लगाई जाए. साथ ही इसके अलावे याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स को निर्देश देने कि मांग की गई है कि उनके नाम और तस्वीर वाले मग और टी-शर्ट सहित अन्य सामान की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जाए.

हाई कोर्ट से राहत की गुहार

उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पहचान और छवि को नुकसान हो रहा है, बल्कि उनके प्रचार अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी रोक लगाई जाए जो उनके नाम या छवि का व्यावसायिक लाभ के लिए अधिकृत उपयोग कर रहे है. इससे पहले व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के मामले में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने बाद अभिषेक राय बच्चन को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है.

AI के दुरुपयोग पर हाई कोर्ट का सख्त रुख

कोर्ट ने कहा था कि प्रतिवादी वेबसाइट्स या एआई जैसी तकनीक से बच्चन के व्यक्तित्व की विशेषताओं जैसे नाम, चित्र और हस्ताक्षर का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं करें क्योंकि ये अभिषेक बच्चन के पेशेवर कार्य और उनके कैरियर से जुड़ी हुई है. साथ ही कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया था कि वह अर्जी में दिए गए यूआरएल को हटा दें या उसे निष्क्रिय कर दें.

बता दें कि ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, रजनीकांत और विराट कोहली भी अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर चुके है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट 28 अक्टूबर से न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता और करियर प्रगति मामले की सुनवाई करेगा

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-भारत एक्सप्रेस



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