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केजरीवाल के खिलाफ अवमानना के मामले से जस्टिस तेजस करिया ने खुद को किया अलग, नई बेंच करेगी फैसला

अरविंद केजरीवाल और ‘आप’ नेताओं के खिलाफ कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो प्रसारित करने पर अवमानना याचिका. जस्टिस तेजस करिया के अलग होने के बाद अब 23 अप्रैल को होगी सुनवाई.

Arvind Kejriwal Justice Tejas Kariya
दिल्ली शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की अदालती बहस के वीडियो को प्रसारित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से जस्टिस तेजस करिया ने खुद को अलग कर लिया है. मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध था.

जस्टिस करिया ने बताया कि वे केजरीवाल की पत्नी के खिलाफ पहले पेश हो चुके हैं, इसलिए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. अब मुख्य न्यायाधीश नई बेंच का गठन करेंगे, जिस पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी.

वीडियो रिकॉर्डिंग और नियमों के उल्लंघन का आरोप

यह जनहित याचिका वकील वैभव सिंह ने दायर की है. दायर जनहित याचिका में अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष रिक्यूजल एप्लिकेशन पर अपनी दलील रख रहे थे, तो सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को जान-बूझकर और सोची-समझी रणनीति के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए पब्लिश किया गया है.

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‘आप’ नेताओं और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग

दायर याचिका में केजरीवाल और पत्रकारों के अलावा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजीव झा, पुरनदीप साहनी, जरनैल सिंह, मुकेश अहलावत और विनय मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही इस वीडियो को सोशल मीडिया से तुरंत हटाने की मांग की गई है. बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस केस से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था और केजरीवाल की सभी दलीलों का अपने फैसले में जिक्र किया है.



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