
सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: IANS)

Vismaya Dowry Death Case: केरल के चर्चित विस्मया दहेज हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पति किरण कुमार की 10 साल की सजा निलंबित कर शर्तों के साथ जमानत दे दी.केरल के चर्चित विस्मया दहेज हत्या मामले में दोषी पति किरण कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ किरण कुमार को जमानत दे दिया है. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश दिया है.
साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा को निलंबित कर दिया है. किरण कुमार को कोल्लम की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा और 12.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.
इसके अलावा किरण को IPC की धारा 306 में आत्महत्या के लिए उकसाने के पर 6 साल और 498A के तहत क्रूरता के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद केरल हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इसको लेकर तीन याचिका दायर की गई थी, एक कुमार द्वारा दायर की गई थी, जबकि एक विस्मया के परिवार और तीसरा राज्य सरकार की ओर से दायर की गई थी.
जानें पूरा मामला
विस्मया 21 जून 2021 को कोल्लम जिले में अपने पति किरण कुमार के घर पर बाथरूम में फंदे पर लटकी हुई पाई गई थी. मौत का कारण यह था कि कुमार को दी गई नई कार कम माइलेज देती थी, जिससे वह नाराज था. यह कार 10 लाख रुपए की थी, जिसे बेचकर नई लग्जरी कार खरीदना चाहता था. वि
स्मया और उसके परिवार वालों के बीच व्हाट्सएप चैट पर जो बातचीत हुई है और उसमें जो स्क्रीन शॉर्ट शेयर किए गए थे, उसे देखने के बाद यही लगता है कि विस्मया क्रूर हिंसा के शिकार हुई है. विस्मया आयुर्वेद की छात्रा थी. उसकी मौत शादी के एक साल के भीतर हो गई थी. विस्मया अपने पति के हाथों हुई क्रूरता के संबंध में जो ऑडियो संदेश भेजे थे, वह चार्जशीट में प्रमुख डिजिटल साक्ष्य के रूप में सामने आया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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