लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 13 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई करेगी. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि अभियुक्तों को केस के दस्तावेज़ों की स्पष्ट प्रतियां देने संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए मामले की रोज़ाना सुनवाई की जाएगी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्य तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव आदि आरोपी हैं.
कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल दूसरी पूरक आरोप पत्र पर सम्मन जारी भी किया है. ईडी के अनुसार वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के लिए चुने गए लोगों से उन नौकरियों के बदले में उनके परिवार के सदस्यों या संबंधित संस्थाओं को ज़मीन हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था. पटना, दिल्ली और गाजियाबाद में कई ज़मीनें भारी छूट या नाममात्र की दरों पर हासिल की गई. फिर लालू के परिवार के हाथों में आ गई जो अपराध की कमाई है.
इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है. ईडी ने 100 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है. चार्जशीट के साथ 96 दस्तावेज भी दिए गए हैं. इसमें ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेन्द्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी और संजय राय का भी नाम शामिल है. इस मामले में सीबीआई ने अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दिया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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