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टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका में संशोधन की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, राज्य सरकार और पुलिस ने जताया विरोध

दिल्ली हाई कोर्ट 16 अप्रैल 2026 को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में संशोधन की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया है.

Sumitra

TMC सांसद महुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 16 अप्रैल 2026 को सुनवाई करेगा. महुआ मोइत्रा ने दायर याचिका में संशोधन की मांग की है. जस्टिस रविंदर डुडेजा की कोर्ट सुनवाई कर रही है.

मामले की सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शादान फारासत ने कोर्ट को बताया कि उन्हें एफआईआर की कॉपी देर से मिली है, लिहाजा दायर याचिका में संशोधन की अनुमति प्रदान की जाए. दायर याचिका में तीन मांगे की गई है. एनसीडब्ल्यू की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए, 5 जुलाई 2024 को एनसीडब्ल्यू द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र को रद्द किया जाए और एनसीडब्ल्यू द्वारा दिल्ली पुलिस को भेजे गए पत्र को रद्द किया जाए.

राज्य सरकार ने संशोधन का किया विरोध

हालांकि राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने संशोधन की मांग का विरोध किया है. इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि विरोध क्यों किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा एक बार एफआईआर की कॉपी मिल जाने पर दो विकल्प होते है. या तो संशोधन करें या नई याचिका दायर करें. संशोधन की अनुमति देने से आपको कोई नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा.

इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा था कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने अभी तक एफआईआर की कॉपी तक मुहैया नही कराई है. उसके बाद कोर्ट में ही दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा को एफआईआर की कॉपी दे दिया था.

महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस का विरोध

दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नही है, कोर्ट को इसे खारिज कर देना चाहिए., क्योंकि महुआ मोइत्रा ने याचिका में जिसे चुनौती दी है. उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली पुलिस से कम्युनिकेशन भी शामिल है.

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-भारत एक्सप्रेस



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