NEET-PG 2025 परीक्षा में एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 3 अगस्त 2025 को परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेंशनिंग नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को परीक्षा को दो शिफ्ट के बजाए एक शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया था.
एनबीई की ओर से दाखिल अर्जी में 15 जून को एक शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा कराने में व्यावहारिक और तकनीकी दिक्कतें बताते हुए कहा है कि परीक्षा कराने में एनबीई के टेक्निकल सहयोगी टीसीएस का कहना है कि एक शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा कराने के लिए तीन अगस्त ही सबसे जल्दी की संभावित तारीख हो सकती है. ऐसे में कोर्ट एनबीई को तीन अगस्त को नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दें.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्याशियों की ओर से दायर याचिका पर अपने आदेश में कहा था कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए. दो शिफ्ट में परीक्षा कराने से मनमानी होगी और तमाम तरह की कठिनाइयां पैदा होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करें, अगर इसमें देरी होती है तो वो और समय लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.
टीसीएस ने बताया कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए 1000 से ज्यादा परीक्षा सेंटर, करीब 60000 स्टाफ और 2.7 लाख परीक्षार्थियों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करनी होगी. दायर अर्जी में यह भी कहा गया है कि अब एक बार फिर वेबसाइट पर आवेदन विंडो को खोलना होगा और उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन के अनुसार अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का एक नया मौका देना होगा.
उम्मीदवारों से नए परीक्षा शहर के विकल्प प्राप्त होने के बाद, परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का वितरण नए सिरे से करना होगा. एनबीई ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया में भी कुछ वक्त लगेगा और उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले उनके परीक्षा शहर के बारे में सूचित किया जाएगा. साथ ही कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए यात्रा आदि की उचित व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कम से कम 4 दिन पहले उनके विशिष्ट केंद्र की जानकारी देने वाला एडमिट कार्ड दिया जाएगा.
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