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खाकी पर 100 करोड़ का दाग! इंस्पेक्टर सुभाष यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सुभाष यादव से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Rouse Avenue Court

100 करोड़ रुपये के रिश्वत के मामले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सुभाष यादव को राऊज एवेन्यु कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने सुभाष यादव की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा यह मामला काफी गंभीर है. लिहाजा इस स्टेज पर जमानत नही दिया जा सकता. यही कहते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सुभाष यादव नारकोटिक्स सेल में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था. कुछ दिन पहले सीबीआई ने उसके साथ तैनात कांस्टेबल अजय को गिरफ्तार किया था.

उसके पास से सीबीआई ने करीब 48 लाख रुपए कैश बरामद किया था. उस वक्त इंस्पेक्टर सुभाष यादव फरार हो गया था. यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब जांच एजेंसी को उनके खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के पुख्ता सबूत मिला. आरोप है कि रिश्वतखोरी से इंस्पेक्टर सुभाष यादव ने करोड़ो की संपत्तियां बनाई है. सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेन देन का पता चला है.

सबूत मिलने के बाद हुई कार्रवाई

इसके साथ ही कई बेनामी संपत्तियों और प्रॉपर्टी से जुड़े लिंक भी सामने आए हैं, जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है. इस मामले में जांच के दायरे में कुछ बड़े अधिकारी आ सकते हैं. सीबीआई की टीम काफी समय से सुभाष यादव सहित अन्य पर नजर रखी हुई थी और सीबीआई को पुख्ता और प्रयाप्त सबूत जैसे ही हाथ लगा जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

सूत्रों की माने तो आने वाले समय में कई आईपीएस इसके जद में आ सकते है.

यह भी पढ़ें: Bengal I-PAC Case: सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त तक टली सुनवाई, ‘राष्ट्रपति शासन’ की आशंका पर ईडी ने दी सफाई

-भारत एक्सप्रेस



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