Malviya Nagar Fire Incident: साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड मामले में गिरफ्तार मालिक लवकेश बजाज और अकाउंटेंट जय मिश्रा को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए जय मिश्रा और लवकेश बजाज का आमना-सामना कराकर पूछताछ करना बेहद जरूरी था.
पुलिस ने यह भी कहा कि जांच के दौरान यदि आवश्यकता पड़ी तो दोनों आरोपियों की दोबारा पुलिस रिमांड भी मांगी जा सकती है. मामले की जांच जारी है और पुलिस आग लगने की घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. पिछले दिनों जय मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद पुलिस की मांग पर उसे दो दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था. जिसकी अवधि खत्म होने के बाद उसे भी कोर्ट में पेश किया गया था.
केशव नेगी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
पुलिस के मुताबिक जय मिश्रा होटल मालिक लवकेश बजाज का करीबी सहयोगी और अकाउंटेंट था. पिछले दिनों इसी मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपी केशव नेगी की ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट खारिज कर दिया था. पूछताछ में लवकेश ने दिल्ली पुलिस को बताया था कि वह होटल का सीधे प्रबंधन नहीं करते थे.
उन्होंने दैनिक कामकाज, बिल्डिंग, अकाउंट्स और पूरी व्यवस्था दूसरे व्यक्ति को सौंप रखी थी. उसने पुलिस को यह भी बताया था कि होटल में कमरों के साइज बढ़ाने समेत अन्य संरचनात्मक बदलाव भी उसी व्यक्ति ने सुझाए थे. उन्होंने यह भी बताया था कि जिस व्यक्ति ने कमरे का साइज बढ़ाने का सुझाव दिया था उसने यह भी आश्वासन दिया था कि दिल्ली में ऐसा सब कुछ चलता रहता है.
उन्होंने यह स्वीकार किया था कि होटल फायर एनओसी नही था. पूछताछ में उसने यह भी खुलासा किया है कि उसने तीन साल पहले अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से यह बिल्डिंग ली थी और होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था.
पहले यहां पर खादी की दुकान था. पूछताछ में उसने दावा किया था कि उसने बीएनएस यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट, हेल्थ, रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी. लेकिन दिल्ली पुलिस इसके द्वारा किए जा रहे दावे की जांच कर रही है.
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-भारत एक्सप्रेस
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