फिल्म अभिनेता सलमान खान द्वारा व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तीन दिनों में कार्रवाई करने का आदेश दिया है, साथ ही बिना इजाजत मर्चेडाइज की बिक्री पर रोक लगा दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश दिया है.
मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठ ने अजय देवगन सहित अन्य मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया. इसपर कोर्ट ने संकेत दिया कि यहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी. सलमान खान को संबंधित प्लेटफॉर्म को सूचित करने का निर्देश दिया जाएगा. इसके बावजूद एक सप्ताह बाद भी आपत्ति बनी रही तो कोर्ट संयुक्त आदेश पारित करने पर विचार करेगा.
सलमान ने अपनी पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा मांगी
सलमान खान की मांग है कि उनकी बिना अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल न हो. इसमें एआई से बनाए डीपफेक फोटो और वीडियो शामिल है. साथ ही नकली सामान, भ्रामक विज्ञापन, झूठे ब्रांड एंडोर्समेंट और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे प्लेटफार्म पर सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए जाते हैं. जिनपर रोक की मांग एक्टर करते है कि सेलेब्स के अनुसार इससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग होता है. ऐसा ही कुछ सलमान के मामले में भी है. वह भी अपने पर्सनैलिटी, पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा चाहते है.
हस्तियों ने अपनी छवि की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया
याचिका में हाल के महीनों में देखे गए एक व्यापक ट्रेंड पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रमुख फिल्मी हस्तियों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपनी पहचान के व्यावसायिक और गरिमापूर्ण पहलुओं की रक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है. हाल ही में हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है.
इससे पहले अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.
-भारत एक्सप्रेस
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