तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ का मामला अब देश के सबसे बड़ी अदालत पहुच चुका है. दायर याचिका में इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है. अभिनेता विजय की रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे.
इसके लिए कौन जिम्मेदार?
यह याचिका बीजेपी नेता उमा आनंदन की ओर से दायर की गई है. कोर्ट 10 अक्टूबर को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि एक इंसान होने के नाते, मैं इन मौतों पर शोक व्यक्त करता हूं. एक न्यायाधीश होने के नाते, इतनी सारी जानें जाते देखना बहुत कष्टदायक है. उन्होंने कहा आपने क्या कार्रवाई की? आपने ऐसा होने दिया, और अब कहते हैं कि केवल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि इस घातक घटना के संबंध में कई सवाल हैं, जिसमें संभावित आधिकारिक उदासीनता भी शामिल हैं.
पार्टी सदस्यों पर तोड़-फोड़ के आरोप
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट की मदुरै पीठ जाने को कहा था. याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस घातक घटना के संबंध में कई सवाल हैं, जिसमें संभावित अधिकारी उदासीनता भी शामिल है. एक्टर विजय के रोड शो के दौरान टीवीके के समर्थकों ने तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाया था.
पुलिस ने इस घटना में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने के आरोप में पार्टी सदस्यों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज की है. जिसमें टीवीके के जिला सचिव भी शामिल हैं. बता दें कि 27 सितंबर को करूर में हुई इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं.
ये भी पढ़ें: जहरीली खांसी की दवा से बच्चों की हुई मौत, सुप्रीम कोर्ट पहुचा मामला, दायर जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.



