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वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने और स्कूलों में इसे अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. मामला दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर हुआ है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ‘वंदे मातरम’ गीत को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने और इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से बजाने व गाने की मांग वाली याचिका पर आगामी 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के साथ दायर की गई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

समान दर्जा और नीति की मांग

याचिका में मांग की गई है कि एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, जिससे ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान (जन-गण-मन) को देश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में हर कार्यदिवस पर समान रूप से बजाया और गाया जाए.

इतिहास और सम्मान का हवाला

वकील एवं याचिकाकर्ता उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ‘वंदे मातरम’ हमारे इतिहास, संप्रभुता, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि कोई नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका अनादर करता है, तो यह असामाजिक गतिविधि के साथ-साथ राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भी नुकसानदेह है. इसलिए हर नागरिक को इसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए.

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

याचिका में रेखांकित किया गया है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ‘वंदे मातरम’ गीत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. आजादी के बाद ‘जन-गण-मन’ को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया था.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद के भाषण का जिक्र

याचिका में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान पर दिए गए भाषण का हवाला देते हुए कहा गया है कि उसमें ‘वंदे मातरम’ और ‘जन-गण-मन’ को बराबर का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी.

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केंद्र और राज्यों को निर्देश की मांग

याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को यह आदेश देने की मांग की गई है कि वे देश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से बजाए जाने को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें.



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