Supreme Court notice to Centre: सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) में कर्मचारियों और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने हाई कोर्ट्स से आवश्यकतानुसार न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का भी निर्देश दिया है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह निर्देश दिया है.
वैकल्पिक और अस्थायी समाधान
कोर्ट ने इस गंभीर संकट के समाधान के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंक्टरमणी से सहायता करने को कहा है. प्रशासनिक रिक्तियों के कारण टैक्स विवादों के निपटारे में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वैकल्पिक और अस्थायी समाधान पेश करने को कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह याचिका की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल को सौपनें का निर्देश देने को कहा है. ताकि आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जा सकें.
मामले में प्रशासनिक पक्ष को देखा जाएगा
एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर ट्रिब्यूनल सीधे हाई कोर्ट्स न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अनुरोध कर सकते है. बशर्ते उन अधिकारियों को वहां से कार्यमुक्त करना संभव हो. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. जिसे आईटीएटी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार बंसल ने दायर किया था.
दायर याचिका में ट्रिब्यूनल में रिक्तियों का जिक्र किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि रजिस्ट्रार सहित सभी अधिकारियों के पद कई वर्षों से खाली पड़ा है. इसपर कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ये पद इतने लंबे समय से खाली क्यों पड़ा है. कोर्ट ने आश्वासन दिया गया इस मामले में प्रशासनिक पक्ष को देखा जाएगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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