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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को लगाई फटकार, कहा- हैरान हैं कि जमानत के अगले दिन ही आप मंत्री बन गए

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि हम जमानत देते है और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते है. ऐसे में सोचा जा सकता है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे.

सेंथिल बालाजी. (फाइल फोटो)

तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बालाजी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जानकर हैरानी हुई कि सेंथिल बालाजी को कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री बना दिया गया. कोर्ट 13 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि हम जमानत देते है और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते है. ऐसे में सोचा जा सकता है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे. क्या हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जमानत देने के आदेश को वापस नहीं लेगा. लेकिन इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या सेंथिल बालाजी के मंत्री बनने से मामले में गवाह दबाव में तो नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि याचिका में आशंका जताई गई है कि कोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद सेंथिल बालाजी को मंत्री बना दिया गया, जिसकी वजह से गवाह दबाव में आ सकते है क्योंकि वह कैबिनेट में सीनियर मंत्री है.

कोर्ट ने 26 सितंबर को बालाजी को जमानत दी थी

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सेंथिल बालाजी के दोबारा मंत्री बनने से गवाह दबाव में आ जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को इस आधार पर जमानत दी थी कि ट्रायल जल्द शुरू होने के आसार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) को इस आधार पर जमानत दी थी कि वह जून, 2023 से कैद में है और ट्रायल के जल्दी शुरू होने की कोई संभावना नहीं है. जेल से रिहा होने के तीन दिन बाद ही 29 सितंबर को तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में सेंथिल बालाजी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी.

-भारत एक्सप्रेस



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