
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 9 जून को सुनवाई करेगा। एनएचएआई ने दायर याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. मद्रास हाई कोर्ट ने मदुरै-तूतीकोरिन हाइवे (एनएच 38) पर टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा रखा है. जिसके खिलाफ एनएचएआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
मद्रास हाईकोर्ट ने तूतीकोरिन के।सेवानिवृत्त टेंगेडको कर्मचारी वी बालकृष्णन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि सड़क का ठेका 2006 में मधुकॉन प्रोजेक्टस लिमिटेड के मदुरै-तूतीकोरिन हाइवे लिमिटेड (एमटीईएल) को दिया गया था और सड़क का इस्तेमाल 2011 से शुरू हुआ था.
बालकृष्णन ने याचिका में आरोप लगाया था कि परियोजना की अनुमानित लागत 920 करोड़ रुपये थी, लेकिन कंपनी को सड़क के किनारे और मध्य भाग पर पौधरोपण का काम पूरा किए बिना ही लगभग 932.44 करोड़ रुपये मिल गए. उन्होंने कहा कि कंपनी ने इस खंड में दो टोल प्लाजा पर जनता से शुल्क वसूला, लेकिन सड़क को मेंटेन करने में विफल रही. जिसके चलते सड़क कई हिस्सों पर गाड़ी नही चल सकती है.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एनएचएआई पर यह बाध्यता है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग का उचित रख रखाव करें. उसके बाद ही हाइवे इस्तेमाल करने वालों से टोल टैक्स वसूले. लेकिन यहां हाइवे की खराब स्थिति के बावजूद लगातार टोल टैक्स वसूला जा रहा था.
-भारत एक्सप्रेस
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