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सुप्रीम कोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव याचिका में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, अपील की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सिविल अपील को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं ने संपत्ति के खुलासे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था.

Nitin Gadkari

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी.

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 2019 लोकसभा  चुनावों में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में लगाए गए कुछ आरोपों को हटा दिया था.

कोर्ट ने कहा कि हमारा यह मानना है कि हाई कोर्ट द्वारा पारित 26 फरवरी 2021 के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नही है. ऐसे में सिविल अपील को खारिज किया जाता है. दो याचिकाओं में से एक याचिका नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नफीस खान ने दायर की थी. दूसरी याचिका 2019 में गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों दायर की थी.

हाई कोर्ट के आदेश में ‘कोई गलती नहीं’ – सुप्रीम कोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि चुनाव याचिका में दी गई दलीलों पर हाई कोर्ट ने गौर नही किया. यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित है. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें यह बताए कि आदेश में क्या गलत है? जिसपर वकील ने एक संपत्ति का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इसे एचयूएफ के तहत बताया है, लेकिन यह उनके निजी नाम पर थी.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला बिल्कुल सही है. हम खुलासा न करने की बात समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा किया. आरोप है कि गडकरी ने कृषि कार्य से संबंधित आमदनी, अचल संपदा यानी भूखंड और भवन जिनका जिक्र गडकरी ने अपने नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र में नहीं किया था. हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई से हटा दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. गडकरी ने 2019 लोकसभा चुनावों में पटोले को 1.97लाख मतों से हराया था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही की एक वर्ष की समयसीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

-भारत एक्सप्रेस 



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