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तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने और वर्तमान में मुख्यमंत्री बने विजय की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. टीवीके को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. टीवीके विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति की ओर से दायर याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद सेतुपति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट दायर याचिका पर 13 मई को सुनवाई करेगा.
अंतरीम आदेश की मांग
मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक वोट के अंतर से जीते टीवीके विधायक आर श्रीनिवासा सेतुपति के विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दिया है. सेतुपति ने तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर डीएमके उम्मीदवार के आर पेरियकरुप्पन को महज एक वोट से हराया था. सेतुपति को 83,365 वोट मिले, वहीं पेरियकरुप्पन को 83364 वोट मिले थे. पेरियकरुप्पन ने वोटों की दोबारा गिनती और श्रीनिवसा सेतुपति को विधायक के तौर पर शपथ लेने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश की मांग की थी.
क्या है आरोप?
पेरियकरुप्पन ने आरोप लगाया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र का एक-एक पोस्टल बैलेट, गलती से दूसरे तिरुपत्तूर जिले में भेज दिया गया और वहां उसे खारिज कर दिया गया. इसके अलावा ईवीएम के आंकड़ों और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों में भी 18 वोटों का अंतर मिला है.
क्या हैं मामला?
दरअसल, 234 सीटों वाली तमिलनाडू विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटों जीती हैं, चूंकि विजय, जिन्होंने दो सीटे जीती हैं, उनको एक सीट से इस्तीफा देना होगा. इसलिए टीवीके कि संख्या 107 रह जाएगी. उस समय सदन की संख्या घटकर 233 हो जाएगी. इसलिए बहुमत के लिए 117 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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