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अब महिलाएं भी दिल्ली में कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, CM रेखा गुप्ता ने इन शर्तों के साथ की किया ऐलान

Delhi Night Shift Rules For Women: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है. अब महिलाएं सुरक्षित माहौल में रात में भी दुकानों और ऑफिसों में काम कर सकेंगी, जानिए नियम और शर्तें.

Delhi Night Shift Rules For Women

Delhi Night Shift Rules For Women: राजधानी दिल्ली में काम कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी बिना किसी रुकावट के काम कर सकेंगी. देश दुनिया में पुरूषों की तरह महिलाएं भी हर सेक्टर में तेजी से बढ़ रही हैं. आपने अक्सर देखा होगा कंपनियों में महिलाएं बहुत कम ही नाइट शिफ्ट में करती हैं और कहीं न कहीं इसके अलग-अलग कारण भी होते हैं. लेकिन अब ऐसे में दिल्ली सरकार ने महिलाओं को और अधिक अवसर देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.

दरअसल, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट में काम करने की अनुमति दे रही है और इसके लिए बकायेदा नियम भी लाएंगी. दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि वो राजधानी को 24x7 काम करने वाला बिजनेस हब बनाना चाहती है और इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को भी हर शिफ्ट में बराबरी से काम करने का मौका मिले.

सरकार की नई योजना के तहत, महिलाएं अब रात में भी दुकानों और व्यावसायिक परिसरों में काम कर सकेंगी. लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्ते भी जारी करेगी. आइए जानते हैं आखिर क्या है वो नियम और रात में कितने बजे तक काम कर सकती हैं महिलाएं?

महिला कर्मचारियों के लिए रात की शिफ्ट में सुरक्षित और ट्रैक किया जा सकने वाला ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना होगा. इसके साथ ही ऑफिस में CCTV, सिक्योरिटी गार्ड, और POSH एक्ट के तहत शिकायत समिति की मौजूदगी ज़रूरी होगी. साथ ही सैलरी से जुड़े नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा.

फिलहाल, गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक महिलाओं के लिए काम करने की इजाजत नहीं थी. लेकिन अब इन नियमों को समय के अनुसार फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, ताकि महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकें. यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में असर दिखाएगा जहां रात में काम अधिक होता है, जैसे BPO,IT Sector, हेल्थकेयर समेत ऐसे कई सेक्टर हैं.

दिल्ली सरकार का मानना है कि इस फैसले से शहर को 24 बिजनेस डेस्टिनेशन में बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही वर्कप्लेसेज में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. बता दें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले ही इस तरह की अनुमति दी जा चुकी है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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