Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

बेबुनियादी आरोपों से आहत सौरव गांगुली, क्लब प्रमुख के खिलाफ ठोका 50 करोड़ का मानहानि मुकदमा

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कोलकाता के ‘अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब’ के प्रमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनपर बिना किसी आधार और तथ्य के आपत्तिजनक टिप्पणी की है.

Sourav Ganguly files Rs 50 crore defamation

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व क्रिकेटर सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कोलकाता के ‘अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब’ के प्रमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. गांगुली ने आरोप लगाया है कि क्लब के प्रमुख ने उनपर बिना किसी आधार और तथ्य के आपत्तिजनक टिप्पणी की है.

मेरी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को किया प्रभावित

दरअसल, गुरुवार, 18 दिसंबर को सौरव गांगुली ने कोलकाता पुलिस के साइबर सेल को इमेल करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने अपने ईमेल में क्लब के प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस व्यक्ति के बयानों से उनकी  प्रतिष्ठा नुकसान पहुंचा है और उनकी मानसिक शांति को प्रभावित किया है.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि क्लब के प्रमुख ने बिना किसी तथ्य और आधार के गांगुली पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पत्रकार से बातचीत में लगाए गंभीर आरोप

बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब के प्रमुख ने एक पत्रकार से बातचीत के दौरान सौरव गांगुली के खिलाफ ये टिप्पणियां की गई थी.

वहीं, Ganguly ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि उनको लेकर इस तरह के बेबुनियादी बयान और टिप्पणियां उनकी कड़ी मेहनत से कमाई प्रतिष्ठा को पूर्ण रूप से धूमिल कर सकता है.

बता दें कि मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच को शुरू कर दिया है.

50 करोड़ का ठोका मुकदमा

Sourav Ganguly की कानूनी टीम ने ये शिकायत कोलकाता के लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में दर्ज कराई है. इसके साथ ही, कानुनी टीम ने उत्तम साहा को एक नोटिस  भेजते हुए, अपने बयान को वापस लेने और माफी मांगने को कहा. इस नोटिस पर साहा की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर गांगुली ने उनके ऊपर 50 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है.

ये भी पढ़ें: स्मॉग बना विलेन! 3 बोरी गेहूं बेचकर खरीदा था टिकट, बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हुआ मैच, फूटा फैंस का गुस्सा

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital