दिल्ली दंगा 2020: हत्या के 12 आरोपियों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया बरी
कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पोस्ट सिर्फ ग्रुप के दूसरे सदस्यों की नजर में हीरो बनने के इरादे से डाली जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपी को दोषी साबित नही किया जा सकता है.





