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आप विधायक नरेश बालियान को कोर्ट ने 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा, 10 दिन की पुलिस रिमांड की मांग खारिज

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो भी एजेंसी चाहे, वह कानून के तहत बालियान को गिरफ्तार कर सकती है.

NARESH BALYAN

विधायक नरेश बालियान. (फाइल फोटो)

गैंगेस्टर कपिल सांगवान के सांठ-गांठ के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान (Naresh Balyan) को राऊज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने बालियान को 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 6 दिसंबर को 12 बजे नरेश बालियान को राऊज एवेन्यु कोर्ट के स्पेशल जज काबेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से नरेश बालियान की 10 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की. राऊज एवेन्यु कोर्ट में पेश से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें द्वारका कोर्ट में पेश किया. द्वारका कोर्ट ने मकोका मामले में नरेश बालियान की 10 दिन की पुलिस रिमांड की मांग को खारिज कर दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मकोका मामले में आप विधायक नरेश बालियान की पुलिस हिरासत के लिए उचित एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा.

आरोपी वर्तमान में मौजूदा विधायक है

दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए द्वारका कोर्ट ने कहा कि जो मामला कोर्ट में लाया गया है. वह व्यक्ति वर्तमान में मौजूदा विधायक है. जिसके तहत उन्हें स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश करने की जरूरत है. बुधवार को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने नरेश बालियान को 50 हजार रुपये की निजी मुचलके और एक सियोरिटी पर जमानत दे दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत बालियान को गिरफ्तार कर लिया.

न्यायिक हिरासत की याचिका खारिज

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो भी एजेंसी चाहे, वह कानून के तहत बालियान को गिरफ्तार कर सकती है. जबकि वसूली के मामले में पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी को आगे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है और उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी. नरेश बालियान को 30 नवंबर 2024 को जबरन वसूली के एक मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया.

-भारत एक्सप्रेस



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