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कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में हत्या के आरोप में पांच लोगों को बरी कर दिया. आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी किया गया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2010 के पथराव मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान और 6 अन्य को सबूतों की कमी के कारण बरी किया.