वैवाहिक संबंध में दखल देने पर तीसरे पक्ष से वसूला जा सकता है मुआवजा- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी तीसरे पक्ष को जानबूझकर किसी व्यक्ति के वैवाहिक संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि ऐसे मामलों में दीवानी अदालत में हर्जाना मांगा जा सकता है.





