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बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को अंतिम चेतावनी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस विधायकों की अयोग्यता मामले में अपने पूर्व आदेश का पालन नही करने पर तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को अवमानना का नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीआरएस विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उपचुनाव नहीं होंगे. कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया.