Bulldozer Actions पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करेंगे, जो सब पर लागू होंगे
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करेगी कि किसी अपराध में आरोपी या दोषी होने मात्र से किसी भी इमारत को ध्वस्त नहीं किया जा सकता. साथ ही पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि अनधिकृत निर्माण और सार्वजनिक अतिक्रमण को संरक्षण न मिले.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अगले आदेश तक के लिए कार्यवाही पर लगाया रोक
एमेनेस्टी इटरनेशनल ने फरवरी में एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें अप्रैल 2022 से जून 2024 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर के जरिये 128 सम्पतियों को जमींदोज कर दिया गया है.