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CBI doesn’t need state consent for FIR

जस्टिस सी टी रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने 2 जनवरी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था.