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जस्टिस सी टी रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने 2 जनवरी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था.