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चेक बाउंस मामले में दोषी बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. अदालत ने उनके आदेश नहीं मानने और भुगतान में नाकामी को निंदनीय बताया है.

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाए तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से एक ओर जहां देश के व्यापारी जगत को काफ़ी राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर इस क़ानून की धाराओं का भी स्पष्टीकरण हुआ है.