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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यवाही को डिजिटल माध्यम से आयोजित करने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिजिटल सुनवाई उतनी आसान नहीं है जितनी प्रतीत होती है, और इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है.