Bharat Express DD Free Dish

सीआईसी को डिजिटल माध्यम से सुनवाई के आदेश देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यवाही को डिजिटल माध्यम से आयोजित करने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिजिटल सुनवाई उतनी आसान नहीं है जितनी प्रतीत होती है, और इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को डिजिटल माध्यम से सुनवाई के आदेश देने से इनकार कर दिया है. बुनियादी जरूरतों में भारी खर्च को रेखांकित करते हुए सीआईसी को डिजिटल माध्यम से सुनवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि आयोग पहले ही इसको लेकर आदेश जारी कर चुका है. इसलिए इस पर सुनवाई नही हो सकती है.
यह याचिका कुछ पत्रकारों की ओर से दायर की गई है. याचिका में सीआईसी की कार्यवाही में प्रत्यक्ष और डिजिटल माध्यमों से शामिल होने की मांग की गई थी.
कोर्ट ने पत्रकारों से प्रत्यक्ष सुनवाई में भाग लेने को लेकर सीआईसी से संपर्क करने का निर्देश दिया है. उसने कहा कि यह उतना आसान नहीं है जितना आप लोग शायद दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके कारण कई हाई कोर्ट ऑनलाइन माध्यमों से काम नहीं कर पा रहे हैं. ऑनलाइन सुनवाई की अनुमति है, लेकिन ऑनलाइन स्टीमिंग की अनुमति नहीं है. ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्हें आम जनता को समझना होगा
यह इतना आसान नहीं है. इन सबके लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता होती है.

भारत एक्सप्रेस

–


इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read