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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह व्यवस्था उस याचिका को खारिज करते हुए दीए जिसमें राज्य चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में वे चुनाव चिह्न डालने से रोकने की निर्देश देने की मांग की गई है, जो राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित हैं.