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कोर्ट ने पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सरकार के लिए समयसीमा देना और फिर उसका अनुपालन नहीं करना उचित नहीं है.