Bharat Express

convicted in inflammatory speech case

भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां को रामपुर की अदालत ने दोषी करार दे दिया है.इस फैसले के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. कोर्ट ने आजम खां को IPC की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी बताया है.अदालत थोड़ी देर …