पतंजलि के नए विज्ञापन के खिलाफ दायर डाबर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से उसके उस नए टीवी विज्ञापन पर सवाल उठाया है, जिसमें उसने अपने अलावा बाकी सभी च्यवनप्राश उत्पादों को "धोखा" कहा है.
पतंजलि आयुर्वेद ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका
पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने डाबर च्यवनप्राश विज्ञापनों पर लगी रोक को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की है. अदालत ने पहले यह रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि पतंजलि के विज्ञापन से उपभोक्ताओं में भ्रम फैल रहा था.





