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अदालत ने अधिकारी से राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित आरक्षित वनों, अधिसूचित संरक्षित वनों (उद्यानों या बगीचों को छोड़कर), अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, अधिसूचित खुले वनों और अधिसूचित जैव विविधता उद्यानों का विवरण भी देने को कहा है.