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delhi gymkhana club controversy

जिमखाना के प्रबंधन द्वारा प्रधानमंत्री आवास के साथ ड्रोन उड़ाने का मामला अब दिल्ली पुलिस के गले की हड्डी बन गया है. इस मामले में पुलिस को तमाम सबूत और शिकायत दी गई. लेकिन आईबी से सेवानिवृत्त एक अफसर के दबाव में आला अधिकारियों ने मामला दर्ज नहीं किया. सूत्रों की मानें तो कल तक कानून का मखौल बनाने वाले इन्हीं अधिकारियों ने अदालत के हस्तक्षेप के बाद थानाध्यक्ष को बलि का बकरा बनाकर लाइन हाजिर कर दिया है.

कंपनी अधिनियम की बात करें तो धारा 8 के उप नियम तीन से पांच में साफ़ तौर पर लिखा है कि क्लब के किसी भी सदस्य को वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता.

क्लब सूत्रों की मानें तो सर्वोच्च न्यायालय के सितम्बर 2021 के आदेशों की अवमानना कर क्लब के हजारों सदस्यों के मूल दस्तावेजों को षड्यंत्र के तहत नष्ट कर दिया गया है.