दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी को किया बरी
कोर्ट ने कहा कि लड़की ने अपनी जिरह में कहा था कि आरोपी ने न तो उस पर कोई शारीरिक हमला किया और न ही उसने उसके साथ कोई गलत काम किया. मेडिकल जांच में कोई बाहरी चोट या हमले के निशान नहीं पाए गए थे.