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Delhi High Court POCSO

कोर्ट ने कहा कि लड़की ने अपनी जिरह में कहा था कि आरोपी ने न तो उस पर कोई शारीरिक हमला किया और न ही उसने उसके साथ कोई गलत काम किया. मेडिकल जांच में कोई बाहरी चोट या हमले के निशान नहीं पाए गए थे.