दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन को आवश्यक बताया, केंद्र की अपील खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सैनिकों को विकलांगता पेंशन देने के एएफटी के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी. अदालत ने सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न बीमारियों और विकलांगता को एक "पैकेज डील" करार देते हुए सैनिकों की निस्वार्थ सेवा के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी को रेखांकित किया.