“फैसले की तारीख तभी तय करें, जब पूरा लिखा जा चुका हो”, Delhi High Court ने कहा- अभियुक्त को तत्काल दें डिसीजन की कॉपी
न्यायमूर्ति ने यह दिशा-निर्देश दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जिन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उन्हें दोषसिद्धि के फैसले की प्रति नहीं दी गई थी.