Delhi School Fees News: दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से नए सत्र के लिए बिना स्वीकृति के नही वसूल सकते मनमानी फीस
दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से नए सत्र के लिए बिना अनुमति और स्वीकृति के मनमानी फीस नहीं वसूल सकते है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने स्कूल स्तर की फीस नियमन समितियों (SLFRC) के गठन पर जोर दिया.





