दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव खर्च के सही हिसाब का खुलासा न करने को भ्रष्टाचार नहीं माना, दो याचिकाएं खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का उचित हिसाब नहीं रखता है, तो यह भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने रमेश कुमार खत्री और मोहिंदर सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं, जो दुर्गेश पाठक की दिल्ली विधानसभा उपचुनाव, 2022 में जीत को चुनौती दे रहे थे.





