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मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एनसीपी के अजित पवार गुट से कहा कि शरद पवार के साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं और आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए.

चुनाव प्रचार के लिए अलग-अलग उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव आयोग एक सिंबल देता है। इस सिंबल को चुनाव चिह्न कहते हैं। उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न देने का मकसद यह होता है कि जो वोटर अनपढ़ हैं। वह मतपत्र पर छपे सिंबल को देखकर वोट कर सकें।