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कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका सही भावना से दाखिल की गई नहीं लगती है. यह ऐसी जांच का अनुरोध करती है जो मामले से संबंधित नहीं है. उसने कहा कि आप चंदा देने के एवज में लाभ पहुंचाए जाने के आधार पर मामला खड़े कर रहे हैं.