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Farmer March Delhi

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि किसान शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अदालत ने नोट कर लिया है और लंबित मामले में इस पर विचार किया जा रहा है.