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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि डल्लेवाल 24 दिनों से हड़ताल पर हैं. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है. वो 10 मिनट तक बेहोश रहे. इसपर कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि उन्हें मेडिकल सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि किसान शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अदालत ने नोट कर लिया है और लंबित मामले में इस पर विचार किया जा रहा है.