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FSSAI ने एक अधिसूचना में कहा था कि घी और मक्खन जैसे दुग्ध उत्पादों पर A1 और A2 का लेबल लगाकर बेचना भ्रामक है. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का पालन नहीं करता है.