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भारत एक्सप्रेस की खबर का असर: A1 और A2 लेबल से दुग्ध उत्पाद बेचने को लेकर जारी अधिसूचना FSSAI ने वापस ली

FSSAI ने एक अधिसूचना में कहा था कि घी और मक्खन जैसे दुग्ध उत्पादों पर A1 और A2 का लेबल लगाकर बेचना भ्रामक है. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का पालन नहीं करता है.

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने A1 और A2 लेबल लगाकर डेयरी प्रोडक्ट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि सोमवार (26 अगस्त) को उसने अपने ये फैसला वापस ले लिया.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यापार संचालकों (FBO) को उन दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे घी और मक्खन की मार्केटिंग और बिक्री के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था, जिन्हें ‘A1’ और ‘A2’ लेबल किया गया है.

यह स्पष्टीकरण इन उत्पादों को बेचने या मार्केटिंग करने के लिए FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या प्राप्त करने की जरूरत पर केंद्रित था.

अधिसूचना में क्या था

FSSAI ने बीते 21 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा था, ‘A1 और A2 दूध के बीच अंतर दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन (beta-casein) में भिन्नता से संबंधित है. घी और मक्खन जैसे दुग्ध उत्पादों पर A1 और A2 दावों का उपयोग भ्रामक है और खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का पालन नहीं करता है.’

भारत एक्सप्रेस समाचार चैनल ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था. बीते शनिवार को इस संबंध में भारत एक्सप्रेस ने इस खबर पर अपने प्रोग्राम ‘भारत के सवाल’ में बड़ी बहस की थी. शो में विशेषज्ञों से सार्थक चर्चा की गई थी. इसका असर ये हुआ है कि FSSAI ने आज 26 अगस्त को ये फैसला वापस ले लिया. इस संबंध में निकाय की ओर से एक और अधिसूचना जारी की गई है.

नई अधिसूचना में क्या है

इस अधिसूचना का विषय A1 और A2 नाम से दूध एवं दूध उत्पादों जैसे घी, दूध आदि की बिक्री/मार्केटिंग के संबंध में स्पष्टीकरण. इसमें कहा गया है, ‘यह सूचित किया जाता है कि उल्लिखित विषय के संबंध में दिनांक 21.08.2024 को जारी की गई सलाह, हितधारकों के साथ आगे के परामर्श और सहभागिता के लिए वापस ले ली गई है. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है.’ 26 अगस्त को जारी यह अधिसूचना FSSAI के रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के डायरेक्टर राकेश कुमार की ओर से जारी की गई है.

-भारत एक्सप्रेस



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