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Fee approval

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से नए सत्र के लिए बिना अनुमति और स्वीकृति के मनमानी फीस नहीं वसूल सकते है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने स्कूल स्तर की फीस नियमन समितियों (SLFRC) के गठन पर जोर दिया.