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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में मिलावटी खाद्य सामग्री बिक्री मामले पर छह सप्ताह में फैसला देने का आदेश दिया. याचिका में आरोपी दुकानदार का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की मांग की गई.