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former Union Minister Dilip Rai

निचली अदालत ने 26 अक्टूबर, 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.