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Godhra Case: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये केवल पत्थरबाजी का मामला नहीं था बल्कि यह जघन्य अपराध था क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया